सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा- अश्लील कंटेंट परोसना दंडनीय अपराध,OTT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करे आचार संहिता का पालन
रणवीर अलाहबादिया के मामले ने पुरे देश में हलचल बच गए है इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने अश्लील कंटेंट परोसना दंडनीय अपराध बताया है। सरकार सख्त:कहा OTT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कंटेंट डालने के लिए देश के कानून का पालन करने की सलाह
मंत्रालय से ये एडवाइजरी पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया की अभद्र टिप्पणी के कुछ दिन बाद आई है।
मंत्रालय ने कहा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) और सोशल मीडिया के कुछ पब्लिशर्स से प्रकाशित अश्लील, पोर्नोग्राफिक और वल्गर कंटेंट को पब्लिश करने के संबंध में संसद सदस्यों, वैधानिक संगठनों और आम लोगों से शिकायतें मिली हैं। अश्लील या अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध है।
harsha pardeshi 