एमपी की वोटर लिस्ट से 42 लाख नाम क्यों कट रहे हैं? पूरा प्रोसेस जानिए
क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? एमपी में 42 लाख वोटर्स पर संकट
एमपी की वोटर लिस्ट से 42 लाख नाम क्यों कट रहे हैं? पूरा प्रोसेस जानिए
नाम कट गया तो क्या करें? एमपी वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को लेकर पूरी गाइड मध्यप्रदेश के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है.....क्योंकी एमपी की वोटर लिस्ट से 42 लाख नाम कटने वाले हैं…और आज जारी होगा पहला ड्राफ्ट…और अगर आपका नाम इसमें नहीं हुआ...तो क्या आप वोट नहीं दे पाएंगे?... घबराइए मत…हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस, समाधान और शिकायत का सही तरीका।.....मध्यप्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हो चुका है।....चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक करीब 42 लाख वोटर्स के नाम..... 2003 की मतदाता सूची से मैच नहीं हुए हैं।....7 नवंबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया करीब 45 दिनों तक चली,....जिसमें बूथ लेवल अधिकारी....यानी BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करते रहे।....और अब आज, मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है।....ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम दो तरीकों से चेक कर सकते हैं....पहला, ऑनलाइन तरीका..चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं....या मोबाइल में Voter Helpline App डाउनलोड करें।...यहां EPIC नंबर या नाम डालकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं।....दूसरा, ऑफलाइन तरीका...अपने क्षेत्र के BLO, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।...और सबसे जरूरी बात—
घबराने की जरूरत नहीं है।....ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती।...अगर आपका नाम
2003 की लिस्ट में था....लेकिन अब नहीं है...तो यह तकनीकी कारण, डुप्लीकेसी या
वेरिफिकेशन में अनुपस्थिति की वजह से हो सकता है।...जिसके लिए आपको Form-6 भरकर
नाम दोबारा जुड़वाने का दावा करना होगा।....यह काम आप ऑनलाइन या
अपने BLO के जरिए कर सकते हैं।...और आखिरी तारीख: 14 फरवरी 2026 है...बता दे की 23 दिसंबर के बाद BLO की भूमिका और अहम हो जाएगी...मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे.... Form-6, Form-7 और Form-8 लिए जाएंगे...हर दावे और आपत्ति का
घर-घर जाकर सत्यापन होगा..और दस्तावेज आपकी जन्मतिथि पर निर्भर करेंगे।...1 जुलाई 1987 से पहले जन्म.....केवल जन्म तिथि/स्थान का एक प्रमाण....1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच:...जन्म प्रमाण + माता या पिता की नागरिकता....और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म:
जन्म प्रमाण + माता और पिता दोनों की नागरिकता लगेगी ....अगर आपको लगे कि
किसी इलाके के नाम गलत तरीके से सामूहिक रूप से हटाए गए हैं,...तो आप Form-7 के जरिए
आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।....इसके अलावा सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को....लिखित शिकायत भी दे सकते हैं।....और 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।...इसके साथ हटाए गए नामों की अलग सूची भी प्रकाशित की जाएगी।....अगर नए नाम जुड़ने से
किसी बूथ पर मतदाता ज्यादा हो जाते हैं....तो वहां नया पोलिंग बूथ भी बनाया जा सकता है।..
PUSHPANJALI PANDEY 