मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज FIR से MP हाई कोर्ट खफा

जबलपुर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का स्वत: संज्ञान लिया था. इस मामले में महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश के पालन में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है. एफआईआर की कॉपी देखने के बाद सरकार के जवाब और FIR की ड्राफ्टिंग पर हाई कोर्ट ने ऐतराज जताया है.
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि FIR इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का ज़िक्र ही नहीं किया गया है. FIR में लापरवाही को जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर मामले को चुनौती दी गई तो ये इस एफआईआर के दम पर ये आसानी से रद्द हो सकती है. ऐसे में कोर्ट के कहने के बावजूद भी अदालत के विश्वास पर FIR खरी नहीं उतरती है. हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश FIR में फिर से सुधार किया जाए. बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के FIR और जांच आगे बढ़े. वेकेशन के बाद टॉप ऑफ़ द लिस्ट होगी मामले पर सुनवाई.
अब इस मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के 14 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल होनी है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विजय शाह को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है. इस तरह की बयानबाजी का ये बिल्कुल भी समय नहीं है. खासतौर पर जब देश ऐसे समय से गुजर रहा है.
कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो जारी करके आज माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि अगर उसकी वजह से किसी भी समाज की भावना आहत हुई है, तो इसके लिए मैं दिल से न सिर्फ शर्मिंदा हूं बल्कि बेहद दुखी भी हूं और सभी से माफी चाहता हूं. उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर आगे कहा, हमारे देश की वो बहन, सोफिया कुरैशी, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर जो काम किया है, उन्हें हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित मानता हूं. उनके इस बयान के बात इस्तीफे की मांग भी बढ़ गई है.