स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ग्वालियर हाईकोर्ट से तलब, निकायाधीन शब्द से जुड़ा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।मामला निकायाधीन शब्द के उपयोग से जुड़ा हुआ है। जहां स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ संजय गोयल को पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया गया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता कमलेश हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह शासन अधीन विद्यालय है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग उन्हें निकायाधीन बताता है।
पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने शासन से निकायाधीन शब्द का अर्थ पूछा था। दो सुनवाई बाद भी शासन इसका अर्थ नहीं बता सकी। बल्कि शासन की ओर से याचिका को खारिज करने की मांग की गई। निकायाधीन शब्द अस्तित्व में नहीं है, इस शब्द को डिलीट कर शासन अधीन कर दिया गया है। इसके बाद भी विभाग निकायाधीन शब्द का उपयोग कर रहा है।