दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने ‘मैनियक’ पर रोक की याचिका को किया खारिज

फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह के गाने ‘मैनियक’ के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक निजी व्यक्ति के खिलाफ राहत मांगी गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट केवल राज्य या उसके किसी उपकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं.
लवकुश कुमार ने आरोप लगाया था कि इस गाने में भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके महिलाओं का यौन शोषण किया गया है और अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है.याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि गाने के बोल महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में पेश करते हैं और इसमें दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता. यह बिना किसी शर्त के अश्लीलता होती है. भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद लवकुश कुमार ने अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली. इस फैसले से हनी सिंह को बड़ी राहत मिली है और उनके गाने ‘मैनियक’ पर कोई रोक नहीं लगेगी.