रेलवे कोर्ट ने दिए GRP इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों पर FIR के आदेश,बिना आरोप के व्यक्ति से वसूलने 50 हजार

रेलवे कोर्ट ने दिए GRP इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों पर FIR के आदेश,बिना आरोप के व्यक्ति से वसूलने 50 हजार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में GRP के इंस्पेक्टर और और दो सिपाहियों पर FIR दर्ज।14 अक्टूबर 2023  ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शहर के तारागंज इलाके के रहने वाले टीकाराम रजक का विवाद नेहा यादव नाम की महिला से हुआ था। महिला ने GRP  थाने पहुंच कर मामले की शिकायत की थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी । इसके बावजूद 23 अक्टूबर 2023 को GRP सिपाही राहुल यादव और प्रशांत यादव टीकाराम को घर से उठाकर ले गए। लॉकअप  में बंद कर  दिया।टीकाराम छोड़ने के लिए  पुलिस वालों ने  उस से से 50 हजार मांगे की । टीकाराम की पत्नी सोनम ने जब 50 हजार रुपए पुलिस वालों को दिए तब टीकाराम को लॉकअप से छोड़ा गया।

 इस पर पीड़ित टीकाराम ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट  दायर की । कोर्ट ने सुनवाई के दौरान GRP  थाने की तीन दिन की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी। लेकिन फुटेज कोर्ट में देने से मना करते हुए बताया गया कि कैमरे खराब है। कोर्ट ने तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाया और उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि थाने के कैमरे सही है। 
जिसमें ये सामने आया कि, तो तीन दिन की वीडियो डिलीट की गई है, या फिर कैमरे बंद रखे गए थे। ऐसे में स्पेशल रेलवे कोर्ट ने टीकाराम को 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसे अवैध वसूली के आरोप में जीआरपी थाने के तत्कालीन टीआई वीरेंद्र झा और दो सिपाही राहुल यादव प्रशांत यादव पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।