महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार:कहा- घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट जाएं

महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार:कहा- घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने  प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
 सुप्रीम कोर्ट ने  कहा उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है
महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें देशभर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने और नियमों का पालन कराने की मांग की गई थी। 

यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है. सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी.