क्षेत्रीय भाषा को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य

क्षेत्रीय भाषा को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य

तेलंगाना की स्कूल में अब तेलगु भाषा हुए अनिवार्य कर दी गई हे.क्षेत्रीय भाषा को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला किया है ,तेलंगाना सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों में पहली से दसवीं क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है.यह फैसला शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा। यह नियम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय बैक्लोरिएट (IB) और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में भी लागू होगा. .

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में तेलंगाना अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना आवश्यक कर दिया गया था. हालांकि, विभिन्न कारणों से पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार इस नियम को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई थी.  
 

सरकार के नया आदेश दिया है जिसके तहत, अभी तक यह अनिवार्य नहीं था. सरकार ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया कि 2025-26 सत्र से नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को भी तेलुगु पढ़नी होगी.राज्य के सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों को तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा. खासतौर पर, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा।