कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को  सुनाई उम्रकैद की सजा

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में12 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था.जिसका फैसला 25 फरवरी को होना था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सज्जन कुमार दिल्ली कैंट मामले में पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या का है.

इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ताओं की तरफ से रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी. 
पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी. 
इस पर  सज्जन कुमार ने  कोर्ट से सजा में रियायत की अपील की थी. उन्होंने दलीलों में कहा कि इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई आधार नहीं बनता है.
सज्जन कुमार ने कहा, ''मैं 80 साल का हो चला हूं. बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों से जूझ रहा हूं. 2018 से जेल में बंद हूं. उसके बाद से मुझे कोई परोल नहीं मिली है.''

 सज्जन कुमार ने कहा, ''1984 के दंगों के बाद किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा. जेल में  ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार हमेशा ठीक रहा.कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं मिली। इसलिए मेरे सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.'' तीन बार सांसद रह चुका हूं. सामाजिक कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूं. अभी भी खुद को निर्दोष मानता हूं.  कोर्ट इस केस में उसके लिए मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा को मुकर्रर करे.