इमरान प्रतापगढ़ी भड़काऊ वीडियो मामला पर SC में SG तुषार मेहत कहा- इस तरह की सड़कछाप पंक्तियों

गुजरात के जामनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में उन्होंने बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर एक कविता लगाई थी. ‘ऐ खून के प्यासे लोगों सुनो..’, इस किवता के शब्दो को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताते हुए जामनगर के रहने वाले किशनभाई नंदा ने कांग्रेस सांसद पर एफआईआर दर्ज करवाई.
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर भड़काऊ वीडियो मामले में गुजरात में दर्ज केस रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को राहत का संकेत देते हुए कहा कि जिस कविता के लिए यह केस दर्ज हुआ है. उस कविता का सही अर्थ समझने की कोशिश होनी चाहिए. इस पर गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा ‘इस तरह की ‘सड़कछाप’ पंक्तियों को इतने बड़े शायर से नहीं जोड़ना चाहिए.’
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर गुजरात में दर्ज केस रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कविता के लिए यह केस दर्ज हुआ है, उसका सही अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए. यह कविता किसी धर्म के विरोध में नहीं कही गई है. इसका मकसद अहिंसा की बात करना था.