महाकुंभ भगदड़ मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

सोमवार, 17 मार्च उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज महाकुम्भ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच की याचिका को खारिज कर दिया. भगदड़ और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने औचित्यहीन माना है.
महाकुंभ की भगदड़ के साथ ही व्यवस्थाओं में गड़बड़ियों और कमियों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जनहित याचिका सोशल एक्टिविस्ट केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय व कमलेश सिंह की ओर से दाखिल की गई थी.
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने सोमवार, को फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.