हरदा में दीपावली पर नया आदेश अब सिर्फ ग्रीन पटाखे चलेंगे
इस दीपावली पर अगर आप हरदा जिले में हैं ... तो ज़रा संभल जाइए!...क्योंकि अब हर कोई मनमर्जी से पटाखे नहीं जला सकेगा… जी हाँ! हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने दीपावली पर पटाखे चलाने को लेकर.... नए आदेश जारी कर दिए हैं...और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी...हरदा जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही अनुमति दी गई है…
और वो भी सिर्फ दो घंटे के लिए... 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक....
यानि अगर आप 10 बजे के बाद पटाखे चलाते हैं....तो सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा....
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता... 2023 की धारा 163(2)(3) के तहत ये आदेश जारी किए हैं।....और कहा है कि 10 बजे के बाद.... किसी भी समय पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।...यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन... ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।...वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ़ कहा था कि...125 डेसिबल से ज्यादा आवाज़ करने वाले या... लड़ी वाले पटाखे पूरी तरह बैन हैं...इसके साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट और... स्कूल-कॉलेज जैसे संवेदनशील इलाकों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे फोड़ने पर भी सख्त रोक रहेगी।...अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया...तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।...यानि यह सिर्फ एक ‘अपील’ नहीं — बल्कि कानूनी आदेश है...दोस्तों, दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है....धुएं और शोर का नहीं...तो इस बार जलाइए ग्रीन पटाखे,...सुरक्षित रहें, पर्यावरण का ध्यान रखें,...और दूसरों की खुशी में खलल ना डालें...
PUSHPANJALI PANDEY 