AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत, पुलिस पर हमले के मामले में हुई थी एफआईआर

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमले करने के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में अमानतुल्लाह को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।
बता दें राऊज एवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए जांच अधिकारी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएंगे उनको जाना होगा. इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान बिना कोर्ट के इजाजत के देश के बहार नहीं जा सकते.
दरअसल, अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और एक आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद की. विशेष सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान विधायक को एक दिन की गिरफ्तारी से राहत दी थी. अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें अदालत के समक्ष पेश की जाएंगी.